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Farrukhabad News: अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जेल गए कंपिल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष
Wed, 03 Dec 2025 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 03 Dec 2025 12:18 AM IST
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फोटो- 30 पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव।
फर्रुखाबाद। पट्टे की जमीन पर कब्जा करने, विरोध करने पर गाली-गलौज व मारपीट करने के मामले में वांछित चल रहे नगर पंचायत कंपिल के पूर्व अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव को विशेष न्यायालय एससी-एसटी ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत पर सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। कंपिल क्षेत्र के गांव सिसैया नगला निवासी रामसनेही ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पूर्व चेयरमैन और उनके साथियों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए जबरन फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया था। विरोध करने पर मारपीट भी की थी।
मामले में तलब किए जाने के बाद भी पूर्व चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को उसने विशेष न्यायालय एससी-एसटी में आत्मसमर्पण कर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। स्थायी जमानत अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाने से आख्या तलब की है। जमानत पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट में तलब की हिस्ट्रीशीट
गिरफ्तारी ने बचने के लिए कंपिल का पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष इस मामले में चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। वहां सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कंपिल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव की हिस्ट्रीशीट दस दिन के अंदर तलब की है।
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कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत पर सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। कंपिल क्षेत्र के गांव सिसैया नगला निवासी रामसनेही ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पूर्व चेयरमैन और उनके साथियों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए जबरन फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया था। विरोध करने पर मारपीट भी की थी।
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मामले में तलब किए जाने के बाद भी पूर्व चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को उसने विशेष न्यायालय एससी-एसटी में आत्मसमर्पण कर अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। स्थायी जमानत अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाने से आख्या तलब की है। जमानत पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट में तलब की हिस्ट्रीशीट
गिरफ्तारी ने बचने के लिए कंपिल का पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष इस मामले में चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। वहां सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कंपिल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव की हिस्ट्रीशीट दस दिन के अंदर तलब की है।