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Farrukhabad News: निलंबित कोटेदार के खिलाफ काला बाजारी का मुकदमा दर्ज

Thu, 01 Dec 2022 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Dec 2022 11:30 PM IST
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against suspended quota
जहानगंज। पूर्ति निरीक्षक ने निलंबित कोटेदार के खिलाफ राशन की काला बाजारी का मुकदमा दर्ज कराया है। कोटे पर अवशेष 94 कुंतल गेहूं, 142 कुंतल चावल, 24 किलो चीनी भी कोटेदार ने संबद्ध किए गए कोटेदार के पास नहीं जमा कराई।
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पूर्ति निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने थाना क्षेत्र के गांव बर्ना बुजुर्ग के कोटेदार अमर सिंह के खिलाफ राशन की काला बाजारी का मुकदमा दर्ज कराया है।
इसमें आरोप लगाया कि डीएम के आदेश पर कोटे पर राशन में घटतौली की शिकायत की जांच की थी। 91 कार्ड धारकों ने बयान में बताया कि कोटेदार दुकान पर कम बैठते हैं। पूर्व प्रधान व गांव के दबंग लोग राशन का वितरण करते हैं।
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यह लोग प्रतिकार्ड पर पांच से 10 किलो राशन कम देते थे। चना, नमक, तेल के पैकेट का वितरण नहीं किया जाता है।
प्रधान पक्ष के लोग दूसरे कोटेदार के यहां से राशन लेने को मजबूर हैं। जांच रिर्पोट के आधार पर एसडीएम सदर ने तीन अक्तूबर को दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर सिरौली के कोटेदार राजेश प्रताप के यहां सबंद्ध कर दिया था।
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राजेश कुमार ने एसडीएम को पांच नवंबर को निलंबित कोटेदार से ई-पॉश मशीन व अवशेष राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
एसडीएम ने निलंबित कोटेदार अमर सिंह को ई पॉश मशीन, अवशेष गेहूं, चावल, चीनी कोटेदार राजेश के पास जमा करने के संबंध में नोटिस दिया।
कई नोटिस देने के बाद भी कोटेदार ने अवशेष राशन हस्तांतरित नहीं किया। एसओ बलराज भाटी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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