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Farrukhabad News: हत्या में 25 वर्ष बाद आरोपी पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। रिश्तेदार से छेड़छाड़ के विरोध में ग्रामीण की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 10 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
कोतवाली कायमगंज के गांव पचरौली निवासी सुखराम ने गांव के मजरा हज्जू नगला निवासी आत्माराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि भाई रामसोह ने आत्माराम के रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ की थी।
इसको लेकर आत्माराम रंजिश मानने लगा। 12 जनवरी 1999 को सुखराम भाई रामसोह के साथ हज्जू नगला में आया था। इसकी जानकारी आत्माराम को मिल गई। आत्माराम ने तमंचे से गोली मारकर भाई रामसोह की हत्या कर दी।
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गोली की आवाज सुनकर सुखराम व अन्य ग्रामीणों ने आत्माराम को पकड़ने का प्रयास किया तो वह तमंचा फेंक कर जान माल की धमकी देकर भाग गया। विवेचक ने आत्माराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आत्माराम को हत्या में दोषी करार किया है। दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। सजा सुनाने के लिए 10 अक्तूबर की तिथि नियत की है।
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कोतवाली कायमगंज के गांव पचरौली निवासी सुखराम ने गांव के मजरा हज्जू नगला निवासी आत्माराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि भाई रामसोह ने आत्माराम के रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ की थी।
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इसको लेकर आत्माराम रंजिश मानने लगा। 12 जनवरी 1999 को सुखराम भाई रामसोह के साथ हज्जू नगला में आया था। इसकी जानकारी आत्माराम को मिल गई। आत्माराम ने तमंचे से गोली मारकर भाई रामसोह की हत्या कर दी।
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गोली की आवाज सुनकर सुखराम व अन्य ग्रामीणों ने आत्माराम को पकड़ने का प्रयास किया तो वह तमंचा फेंक कर जान माल की धमकी देकर भाग गया। विवेचक ने आत्माराम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आत्माराम को हत्या में दोषी करार किया है। दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए। सजा सुनाने के लिए 10 अक्तूबर की तिथि नियत की है।