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बीयर शॉप मालिकों को नोटिस
Farrukhabad
Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
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फर्रुखाबाद। बीयर दुकानों के लाइसेंसधारकों का शुल्क नवंबर माह की ब्रिकी के हिसाब से तय किया गया है। इससे इन्हें 20 से 26 हजार का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। आबकारी विभाग ने बीयर के लाइसेेंसधारकों को बढ़ा हुआ शुल्क जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
बीयर दुकानदारों का लाइसेंस शुल्क फ रवरी माह की बिक्री के हिसाब से तय किया गया था।। शासन के नए फरमानों के तहत इसे नवंबर महीने की बिक्री के अनुसार तय किया जा रहा है। इससे प्रति लाइसेंसी 20 से 26 हजार के करीब अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। पहले लाइसेेंस के इलाकों के मुताबिक शुल्क जमा कराया गया था। यह डेढ़ से दो लाख के आसपास था। जिले में बीयर की 35 दुकानें हैं। इनमें से कायमगंज मेें 9, मोहम्मदाबाद, अमृतपुर, राजेपुर में 9 व शहर इलाके में 17 दुकानें हैं। आबकारी निरीक्षक आरके तिवारी का कहना है कि बढ़ा हुआ अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए लाइसेंसधारकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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बीयर दुकानदारों का लाइसेंस शुल्क फ रवरी माह की बिक्री के हिसाब से तय किया गया था।। शासन के नए फरमानों के तहत इसे नवंबर महीने की बिक्री के अनुसार तय किया जा रहा है। इससे प्रति लाइसेंसी 20 से 26 हजार के करीब अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। पहले लाइसेेंस के इलाकों के मुताबिक शुल्क जमा कराया गया था। यह डेढ़ से दो लाख के आसपास था। जिले में बीयर की 35 दुकानें हैं। इनमें से कायमगंज मेें 9, मोहम्मदाबाद, अमृतपुर, राजेपुर में 9 व शहर इलाके में 17 दुकानें हैं। आबकारी निरीक्षक आरके तिवारी का कहना है कि बढ़ा हुआ अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए लाइसेंसधारकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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