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वारंट तामील न कराने पर एसपी कन्नौज को नोटिस
Farrukhabad
Updated Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीश ने उच्च न्यायालय से जारी वारंट तामील न कराने पर कन्नौज पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। आदेश की अवहेलना पर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की क्रिमिनल अपील संख्या 120/12 उदयभान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में कस्बा छिबरामऊ पीपल वाली गली निवासी डा. कंचन सिंह, इनकी पत्नी रानी, पुत्र अनुपम और पुत्री करुणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 नवंबर को कन्नौज एसपी को पत्र भेजा और उच्च न्यायालय से जारी जमानती वारंट आरोपियों को तामील कराने को भेजे। 12 नवंबर तक वारंट तामील कराकर आरोपियों को अदालत में पेश करना था। कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने वारंट तामील नहीं कराए और न ही आरोपियों को अदालत में पेश किया। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर सीजेएम ने कन्नौज पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 नवंबर तक आरोपियों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए। इसके साथ ही आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसमें कहा कि क्यों न इस मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए।
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद की क्रिमिनल अपील संख्या 120/12 उदयभान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में कस्बा छिबरामऊ पीपल वाली गली निवासी डा. कंचन सिंह, इनकी पत्नी रानी, पुत्र अनुपम और पुत्री करुणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 नवंबर को कन्नौज एसपी को पत्र भेजा और उच्च न्यायालय से जारी जमानती वारंट आरोपियों को तामील कराने को भेजे। 12 नवंबर तक वारंट तामील कराकर आरोपियों को अदालत में पेश करना था। कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने वारंट तामील नहीं कराए और न ही आरोपियों को अदालत में पेश किया। उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर सीजेएम ने कन्नौज पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 नवंबर तक आरोपियों को अदालत में पेश करने के आदेश दिए। इसके साथ ही आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसमें कहा कि क्यों न इस मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए।
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