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मुख्य निर्वाचन अधिकारी देंगे वीडियो वैन की अनुमति
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फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी ने सोमवार को सभी एसडीएम के साथ बैठक कर बताया कि जिले में दो अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नौ अप्रैल के बाद कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सकेगा। 10 को नामांकन पत्रों की जांच होगी व 12 को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा। 23 मई को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए वीडियो वैन आदि की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही देंगे। वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके व्यय को पार्टी के व्यय खाते में शामिल किया जाएगा। रोड शो में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस से अधिक वाहनों को काफिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस से अधिक वाहनों के सभी बड़े काफिले को छोटे-छोटे समूह बनाकर 200 मीटर के अंतराल में चलाया जाएगा। एक बाइक पर 2 फीट का झंडा व 3 फीट के डंडे का उपयोग किया जा सकता है। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ चार अन्य व्यक्तियों को आने की अनुमति ही दी जाएगी। नामांकन स्थल पर नामांकन के समय सभी दरवाजों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रोड शो में पटाखे एवं शस्त्रों का उपयोग करना वर्जित है। रोड शो में अनुमति लेकर 6 बाई 4 फीट के बैनर का उपयोग किया जा सकता है।
चुनाव संबंधित सभाओं में रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोपहिया व तीन पहिया वाहनों पर स्टीकर व बैनर आदि लगाने की अनुमति नहीं है। तीन पहिया वाहन पर 3 बाई 2 फीट का झंडा लगाया जा सकता है। यदि किसी राजनीतिक दल का किसी दूसरे दल के साथ पहले से ही गठबंधन है तो ऐसी स्थिति में पार्टी के प्रचार वाहन पर दोनों दलों के एक-एक झंडे को लगाया जा सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थल एवं मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि के अंदर किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी भवन, परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डाकघर, सरकारी अस्पताल इत्यादि में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाना वर्जित है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जो भी वाहन जब्त किए जायेंगे, उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी राजनीतिक दल निर्वाचन से संबंधित परमीशन लेने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
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अब भी बनवा सकते हैं वोट
जिलानिर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि जिन युवाओं ने एक जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह लोग अब भी अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए फार्म 6 भर कर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए वीडियो वैन आदि की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही देंगे। वीडियो वैन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके व्यय को पार्टी के व्यय खाते में शामिल किया जाएगा। रोड शो में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस से अधिक वाहनों को काफिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दस से अधिक वाहनों के सभी बड़े काफिले को छोटे-छोटे समूह बनाकर 200 मीटर के अंतराल में चलाया जाएगा। एक बाइक पर 2 फीट का झंडा व 3 फीट के डंडे का उपयोग किया जा सकता है। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ चार अन्य व्यक्तियों को आने की अनुमति ही दी जाएगी। नामांकन स्थल पर नामांकन के समय सभी दरवाजों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रोड शो में पटाखे एवं शस्त्रों का उपयोग करना वर्जित है। रोड शो में अनुमति लेकर 6 बाई 4 फीट के बैनर का उपयोग किया जा सकता है।
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चुनाव संबंधित सभाओं में रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोपहिया व तीन पहिया वाहनों पर स्टीकर व बैनर आदि लगाने की अनुमति नहीं है। तीन पहिया वाहन पर 3 बाई 2 फीट का झंडा लगाया जा सकता है। यदि किसी राजनीतिक दल का किसी दूसरे दल के साथ पहले से ही गठबंधन है तो ऐसी स्थिति में पार्टी के प्रचार वाहन पर दोनों दलों के एक-एक झंडे को लगाया जा सकता है। किसी भी सरकारी कार्यालय शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, धार्मिक स्थल एवं मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि के अंदर किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी भवन, परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डाकघर, सरकारी अस्पताल इत्यादि में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाना वर्जित है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात जो भी वाहन जब्त किए जायेंगे, उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी राजनीतिक दल निर्वाचन से संबंधित परमीशन लेने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
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अब भी बनवा सकते हैं वोट
जिलानिर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि जिन युवाओं ने एक जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह लोग अब भी अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए फार्म 6 भर कर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करें।