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Farrukhabad News: बिना ई-वे बिल के पकड़ी तंबाकू से वसूला 128 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना
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कायमगंज। पिछले सप्ताह एसडीएम द्वारा बिना ई-वे बिल के पकड़े गए ट्रक में लदी तंबाकू की काफी जांच हुई। मूल्य निर्धारित कर मामले का निस्तारण कर दिया गया है। जीएसटी विभाग ने कारोबारी के सामने न आने पर तंबाकू के मूल्य का 128 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही जीएसटी विभाग ने गोपनीय जांच भी शुरू कर दी है।
पिछले सप्ताह एसडीएम यदुवंश कुमार ने कंपिल में बिना ई- वे बिल के तंबाकू लादकर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था। इसकी जांच के लिए मंडी सचिव व जीएसटी विभाग को सूचना दी थी। मंडी सचिव द्वारा पहले 13.5 टन माल 40 से 50 रुपये मूल्य का बताया गया।
बुधवार शाम जीएसटी के सहायक आयुक्त रामनरेश सिंह व अभिषेक मिश्रा ने माल का सत्यापन किया। उसमें 280 बोरा खंदा ओरछा, वजन 45 किलोग्राम प्रति बोरा, 35 बोरा नस ओरछा, वजन 55 किलोग्राम प्रति बोरा, 15 बोरा रबा, वजन 50 किलोग्राम प्रति बोरा निकला। कुल 330 बोरा तंबाकू तीन किस्म की मिली। मंडी ने खंदा ओरछा का 50 रुपये किलो, नस ओरछा का 45 रूपये किलो, रबा का 40 रुपये किलो मूल्य निर्धारण कर बताया। तीनों किस्म के माल का मूल्य 6.75 लाख रुपये निर्धारित किया गया।
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दोबारा जांच में 1775 किलो वजन के साथ माल का मूल्य भी बढ़ गया। कुल माल का मूल्य 7,46,625 रुपये हुआ। इस पर जीएसटी विभाग ने 128 प्रतिशत यानी 9,55,680 रुपये टैक्स व जुर्माना वसूल किया। सहायक आयुक्त अभिषेक मिश्रा ने बताया कि माल का दावा करने के लिए कोई व्यापारी सामने नहीं आया। इससे नियमानुसार 128 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना वसूला गया।
ट्रक चालक कलराज ने जुर्माना की रकम अदा जमा कर दी है। व्यापारी के सामने आने पर 56 प्रतिशत ही टैक्स व जुर्माना लिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गोपनीय जांच के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
अवहीं मंडी सचिव नागेंद्र ने बताया कि अीाी मंडी शुल्क जमा नहीं किया गया है। इस कारण से तंबाकू लदे ट्रक को छोड़ा नहीं गया है। 10 गुना मंडी शुल्क लेने के बाद ही ट्रक को रिलीज किया जाएगा।
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पिछले सप्ताह एसडीएम यदुवंश कुमार ने कंपिल में बिना ई- वे बिल के तंबाकू लादकर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था। इसकी जांच के लिए मंडी सचिव व जीएसटी विभाग को सूचना दी थी। मंडी सचिव द्वारा पहले 13.5 टन माल 40 से 50 रुपये मूल्य का बताया गया।
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बुधवार शाम जीएसटी के सहायक आयुक्त रामनरेश सिंह व अभिषेक मिश्रा ने माल का सत्यापन किया। उसमें 280 बोरा खंदा ओरछा, वजन 45 किलोग्राम प्रति बोरा, 35 बोरा नस ओरछा, वजन 55 किलोग्राम प्रति बोरा, 15 बोरा रबा, वजन 50 किलोग्राम प्रति बोरा निकला। कुल 330 बोरा तंबाकू तीन किस्म की मिली। मंडी ने खंदा ओरछा का 50 रुपये किलो, नस ओरछा का 45 रूपये किलो, रबा का 40 रुपये किलो मूल्य निर्धारण कर बताया। तीनों किस्म के माल का मूल्य 6.75 लाख रुपये निर्धारित किया गया।
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दोबारा जांच में 1775 किलो वजन के साथ माल का मूल्य भी बढ़ गया। कुल माल का मूल्य 7,46,625 रुपये हुआ। इस पर जीएसटी विभाग ने 128 प्रतिशत यानी 9,55,680 रुपये टैक्स व जुर्माना वसूल किया। सहायक आयुक्त अभिषेक मिश्रा ने बताया कि माल का दावा करने के लिए कोई व्यापारी सामने नहीं आया। इससे नियमानुसार 128 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना वसूला गया।
ट्रक चालक कलराज ने जुर्माना की रकम अदा जमा कर दी है। व्यापारी के सामने आने पर 56 प्रतिशत ही टैक्स व जुर्माना लिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में गोपनीय जांच के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
अवहीं मंडी सचिव नागेंद्र ने बताया कि अीाी मंडी शुल्क जमा नहीं किया गया है। इस कारण से तंबाकू लदे ट्रक को छोड़ा नहीं गया है। 10 गुना मंडी शुल्क लेने के बाद ही ट्रक को रिलीज किया जाएगा।