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किशोरी से दुष्कर्म में दस वर्ष का कारावास
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमशंकर ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
40 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त करावास होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
शाहजहांपुर थाना रोजा के एक गांव निवासी ग्रामीण एक फरवरी 2015 को 15 वर्षीय पुत्री व 12 वर्षीय पुत्र के साथ पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आया था।
वहां से गांव का युवक आकाश उर्फ मोंटी किशोरी को अपने साथ लेकर चला गया था। पिता ने आकाश के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में दिए बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने की। गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी आकाश उर्फ मोंटी को सज व जुर्माने से दंडित किया है।
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40 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त करावास होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
शाहजहांपुर थाना रोजा के एक गांव निवासी ग्रामीण एक फरवरी 2015 को 15 वर्षीय पुत्री व 12 वर्षीय पुत्र के साथ पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने के लिए आया था।
वहां से गांव का युवक आकाश उर्फ मोंटी किशोरी को अपने साथ लेकर चला गया था। पिता ने आकाश के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचक ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में दिए बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने की। गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी आकाश उर्फ मोंटी को सज व जुर्माने से दंडित किया है।
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