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दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा
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अयोध्या। कक्षा आठ की छात्रा को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय सतीश कुमार त्रिपाठी की अदालत से हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद सिंह व पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक आशीष द्विवेदी ने बताया कि घटना दो नवंबर 2018 की है। कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके गांव का ही पिंटू निषाद भगा ले गया और अपने मामा के यहां प्रयागराज ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
अगवा करने की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने लिखाई थी। पुलिस को किशोरी चार नवंबर 2018 को मिली, उसके बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। विवेचक ने पिंटू के खिलाफ अगवा करके दुष्कर्म करने की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए पिंटू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। (संवाद)
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद सिंह व पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक आशीष द्विवेदी ने बताया कि घटना दो नवंबर 2018 की है। कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके गांव का ही पिंटू निषाद भगा ले गया और अपने मामा के यहां प्रयागराज ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अगवा करने की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने लिखाई थी। पुलिस को किशोरी चार नवंबर 2018 को मिली, उसके बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। विवेचक ने पिंटू के खिलाफ अगवा करके दुष्कर्म करने की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए पिंटू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। (संवाद)
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