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Ayodhya News: एयरपोर्ट के लिए नहीं दिया घर तो जबरन काट दी बिजली
Thu, 15 Jun 2023 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 15 Jun 2023 12:21 AM IST
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- मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर आनन-फानन में गांव तक लगाए पोल, दिया कनेक्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
अयोध्या। श्रीरामचंद्र अतर राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत जमीन पर बना घर न देने पर बिजली विभाग ने भवन स्वामी की बिजली जबरन काट दी। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर चेते बिजली विभाग ने आनन-फानन 10 खंभे लगाकर काटा गया बिजली कनेक्शन जोड़ा।
मामला धर्मपुर सहादत गांव का है। गांव क्षेत्र को एयरपोर्ट इलाके में शामिल किए जाने का प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। गांव निवासी कैलाश नाथ तिवारी और सुंदर लाल प्रजापति के मकान अभी तक न तो समझौते के आधार पर क्रय हुए हैं और न ही उनकी जमीन का अधिग्रहण ही हुआ है। इसके बावजूद इन दोनों के घरों की बिजली जबरन काट दी गई। परेशान भवन स्वामियों ने इस मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में रिट याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने जब पीड़ितों की याचिका का संज्ञान लिया तो प्रशासन ने आनन-फानन में धर्मपुर सहादत गांव में 10 खंभे लगवा कर दोनों घरों के काटे गए बिजली कनेक्शन को चालू करवा दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी ने बताया न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत उनका विस्थापन न किया जाए तब तक न तो उन्हें घर से बेदखल किया जाए और न ही उनके भवन को गिराया जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अयोध्या। श्रीरामचंद्र अतर राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत जमीन पर बना घर न देने पर बिजली विभाग ने भवन स्वामी की बिजली जबरन काट दी। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर चेते बिजली विभाग ने आनन-फानन 10 खंभे लगाकर काटा गया बिजली कनेक्शन जोड़ा।
मामला धर्मपुर सहादत गांव का है। गांव क्षेत्र को एयरपोर्ट इलाके में शामिल किए जाने का प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। गांव निवासी कैलाश नाथ तिवारी और सुंदर लाल प्रजापति के मकान अभी तक न तो समझौते के आधार पर क्रय हुए हैं और न ही उनकी जमीन का अधिग्रहण ही हुआ है। इसके बावजूद इन दोनों के घरों की बिजली जबरन काट दी गई। परेशान भवन स्वामियों ने इस मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में रिट याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने जब पीड़ितों की याचिका का संज्ञान लिया तो प्रशासन ने आनन-फानन में धर्मपुर सहादत गांव में 10 खंभे लगवा कर दोनों घरों के काटे गए बिजली कनेक्शन को चालू करवा दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी ने बताया न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत उनका विस्थापन न किया जाए तब तक न तो उन्हें घर से बेदखल किया जाए और न ही उनके भवन को गिराया जाए।
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