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सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कोर्ट में समर्पण, जमानत पर रिहा
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अयोध्या। वर्ष 2014 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 31 मार्च 2014 की है। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामजन्मभूमि परमानंद राम ने लिखाई थी ।उन्होंने तहरीर में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि वह टेढ़ी बाजार चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे उसी समय फैजाबाद की तरफ से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं 23, 24 गाड़ियों के काफिले के साथ हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे।
शहर में इस समय धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लगाई गई है इसलिए यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। इसी मामले में सांसद ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर कर दिया ।उनकी ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक अदालत के बाहर मौजूद रहे।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 31 मार्च 2014 की है। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामजन्मभूमि परमानंद राम ने लिखाई थी ।उन्होंने तहरीर में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि वह टेढ़ी बाजार चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे उसी समय फैजाबाद की तरफ से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं 23, 24 गाड़ियों के काफिले के साथ हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे।
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शहर में इस समय धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लगाई गई है इसलिए यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। इसी मामले में सांसद ने गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर कर दिया ।उनकी ओर से दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक अदालत के बाहर मौजूद रहे।
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