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बलजीत छाबड़ा के हत्यारे को उम्रकैद
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अयोध्या। धनतेरस पर्व पर दुकान पर बैठे व्यवसायी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने एक और हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह आदेश अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से शुक्रवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी व रोहित पांडेय ने बताया कि वारदात 17 अक्तूबर 2017 की है।
आदर्श नगर निवासी बलजीत छाबड़ा अपनी दुकान आराधना मेंस वियर पर बैठे थे। दिन में 3:40 पर हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
इसकी रिपोर्ट वैभव पांडेय, अजय कुमार यादव, अखंड प्रताप पांडेय, मुन्ना सिंह, मोहम्मद मुस्तकीम, अखिलेश कुमार पांडेय, अंकित तिवारी व निर्भय पांडेय के खिलाफ लिखाई गई थी।
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कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को 3 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निर्भय पांडेय अस्वस्थ था। इसलिए उसका मुकदमा अलग चल रहा था।
सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उसे भी आजीवन कठोर कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा भुगतने के लिए उसे जेल भेज दिया गया।
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यह आदेश अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से शुक्रवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश तिवारी व रोहित पांडेय ने बताया कि वारदात 17 अक्तूबर 2017 की है।
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आदर्श नगर निवासी बलजीत छाबड़ा अपनी दुकान आराधना मेंस वियर पर बैठे थे। दिन में 3:40 पर हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।
इसकी रिपोर्ट वैभव पांडेय, अजय कुमार यादव, अखंड प्रताप पांडेय, मुन्ना सिंह, मोहम्मद मुस्तकीम, अखिलेश कुमार पांडेय, अंकित तिवारी व निर्भय पांडेय के खिलाफ लिखाई गई थी।
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कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को 3 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निर्भय पांडेय अस्वस्थ था। इसलिए उसका मुकदमा अलग चल रहा था।
सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने उसे भी आजीवन कठोर कारावास व 1.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा भुगतने के लिए उसे जेल भेज दिया गया।