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चार बेटों सहित माता पिता को उम्रकैद
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2015 10:55 PM IST
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जमीन के विवाद में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में चार बेटों व उनके माता-पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज रूपचंद राम की अदालत से शनिवार को हुआ। मामला इनायतनगर थाने के हल्ले दारिकापुर के मजरे पड़री का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि इसी गांव के रहने वाले शिवप्रसाद ने डोभीपारा की रहने वाली जनकलली से घटना के दो साल पहले उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी।
जनकलली अभियुक्त कल्लू की पट्टीदार थी। इसी रंजिश में घटना वाले दिन 13 जून 2011 की सुबह सात बजे कल्लू ने अपने लड़के को भेजकर शिव प्रसाद को अपने घर बुलवाया।
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फिर बैनामे की जमीन खुद को देने को कहा। जिस पर राजी न होने पर कल्लू चौहान, उसकी पत्नी भानमती, उसके लड़कों शोभाराम, अर्जुन, ह्रदयराम, राजितराम ने एक राय होकर उसे गोली मार दी।
इसकी रिपोर्ट शिव प्रसाद की पत्नी अनारकली ने लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज रूपचंद राम की अदालत से शनिवार को हुआ। मामला इनायतनगर थाने के हल्ले दारिकापुर के मजरे पड़री का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि इसी गांव के रहने वाले शिवप्रसाद ने डोभीपारा की रहने वाली जनकलली से घटना के दो साल पहले उसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी।
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जनकलली अभियुक्त कल्लू की पट्टीदार थी। इसी रंजिश में घटना वाले दिन 13 जून 2011 की सुबह सात बजे कल्लू ने अपने लड़के को भेजकर शिव प्रसाद को अपने घर बुलवाया।
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फिर बैनामे की जमीन खुद को देने को कहा। जिस पर राजी न होने पर कल्लू चौहान, उसकी पत्नी भानमती, उसके लड़कों शोभाराम, अर्जुन, ह्रदयराम, राजितराम ने एक राय होकर उसे गोली मार दी।
इसकी रिपोर्ट शिव प्रसाद की पत्नी अनारकली ने लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको दोषी पाते हुए सजा सुनाई।