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Ayodhya News: दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा

Tue, 06 Jun 2023 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 06 Jun 2023 11:25 PM IST
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Husband sentenced to 10 years in dowry death
अयोध्या। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में सास कलावती, ननद खुशबू तथा ससुर रामचंद्र को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल सिंह व प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदीप कुमार निवासी मनियारप थाना कुड़वार, जिला सुल्तानपुर ने अपनी बहन ममता की शादी बीकापुर कोतवाली के जोहन गांव निवासी प्रदीप पटवा के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल व 50 हजार नकद की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और 20 अगस्त 2020 को उसकी हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया गया। इसकी रिपोर्ट मृतका के पिता प्रदीप कुमार ने लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए मृतका के पति को सजा सुनाई है।
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