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उपनिदेशक पंचायत पर 25 हजार का अर्थदंड
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बीकापुर। राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना देने पर तत्कालीन उपनिदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश पारित किया है। मामला बीकापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत असकरनपुर ग्राम पंचायत का है।
ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता गांव के अजय तिवारी ने तीन बिंदुओं की सूचना पर चार अप्रैल 2018 को उपनिदेशक पंचायत से मांगी थी। समय सीमा पर सूचना न मिलने पर 18 मई 2018 को कमिश्नर के यहां अपील की थी।
वहां से कोई भी सूचना न मिलने पर 16 अगस्त 2018 को राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। आयोग ने डीडी उपनिदेशक को उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन उपस्थित न होने और सूचना न उपलब्ध कराने के कारण आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड वसूली के लिए सात जुलाई 2020 को पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजा गया। अपील करने वाले अजय कुमार तिवारी ने बताया कि आदेश की प्रति उनको भी आयोग से उपलब्ध कराई गई है।
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ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता गांव के अजय तिवारी ने तीन बिंदुओं की सूचना पर चार अप्रैल 2018 को उपनिदेशक पंचायत से मांगी थी। समय सीमा पर सूचना न मिलने पर 18 मई 2018 को कमिश्नर के यहां अपील की थी।
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वहां से कोई भी सूचना न मिलने पर 16 अगस्त 2018 को राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। आयोग ने डीडी उपनिदेशक को उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन उपस्थित न होने और सूचना न उपलब्ध कराने के कारण आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड वसूली के लिए सात जुलाई 2020 को पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजा गया। अपील करने वाले अजय कुमार तिवारी ने बताया कि आदेश की प्रति उनको भी आयोग से उपलब्ध कराई गई है।
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