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एटीएस सीओ के खिलाफ वारंट
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
Updated Tue, 19 Jul 2016 11:21 PM IST
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कोर्ट
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कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड के सीओ राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। वह पिछली पेशी पर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।
मामले में अगली पेशी 26 जुलाई नियत की गई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम सोहनलाल श्रीवास्तव ने किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में पेशी थी।
सुरक्षा कारणों से इसकी सुनवाई मंडल कारागार में लगी विशेष अदालत में होती है। बीती कई पेशियों से एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड के सीओ की गवाही होनी है। सीओ राजेश श्रीवास्तव का कुछ बयान लिखा जा चुका है। इसके बाद वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
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मंगलवार को सीओ ने दूसरे मुकदमे में हाईकोर्ट में उपस्थित होने की बात बोल कोर्ट से मोहलत मांगी थी। उनकी इस मांग को कोर्ट ने नामंजूर करते हुए जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।
इसके तीनों आरोपी सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से लाकर मंडल कारागार में लगी अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को वापस जेल भेज दिया गया।
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मामले में अगली पेशी 26 जुलाई नियत की गई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम सोहनलाल श्रीवास्तव ने किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में पेशी थी।
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सुरक्षा कारणों से इसकी सुनवाई मंडल कारागार में लगी विशेष अदालत में होती है। बीती कई पेशियों से एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड के सीओ की गवाही होनी है। सीओ राजेश श्रीवास्तव का कुछ बयान लिखा जा चुका है। इसके बाद वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
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मंगलवार को सीओ ने दूसरे मुकदमे में हाईकोर्ट में उपस्थित होने की बात बोल कोर्ट से मोहलत मांगी थी। उनकी इस मांग को कोर्ट ने नामंजूर करते हुए जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।
इसके तीनों आरोपी सज्जादुर्ररहमान, तारिक काशमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक को लखनऊ जेल से लाकर मंडल कारागार में लगी अदालत के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को वापस जेल भेज दिया गया।