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गैंगरेप में दो दोषियों को दस साल की सजा
फैजाबाद
Updated Tue, 13 Dec 2016 10:56 PM IST
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अपराध
- फोटो : अमर उजाला
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कॉलेज जा रही किशोरी से गैंगरेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी दो युवकों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर दस हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ल की कोर्ट से मंगलवार को हुआ।
एडीजीसी पीएम कुद्दूसी ने बताया कि इनायतनगर थानाक्षेत्र की एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी 2 दिसंबर 2011 को अपने कॉलेज जा रही थी। रास्ते से ही उसे अगवा कर शंकर यादव निवासी शुुकुल पुरवा सरियावां, भानू व सलमान निवासी सहुलारा ने समीप खेत में उससे दुष्कर्म किया।
इसकी रिपोर्ट तीनों के खिलाफ गैंगरेप की धारा में लिखाई गई थी। आरोपी सलमान बाल अपराधी घोषित कर दिया गया उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। बाकी दोनों को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।
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एडीजीसी पीएम कुद्दूसी ने बताया कि इनायतनगर थानाक्षेत्र की एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी 2 दिसंबर 2011 को अपने कॉलेज जा रही थी। रास्ते से ही उसे अगवा कर शंकर यादव निवासी शुुकुल पुरवा सरियावां, भानू व सलमान निवासी सहुलारा ने समीप खेत में उससे दुष्कर्म किया।
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इसकी रिपोर्ट तीनों के खिलाफ गैंगरेप की धारा में लिखाई गई थी। आरोपी सलमान बाल अपराधी घोषित कर दिया गया उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। बाकी दोनों को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।
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