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हत्यारे जीजा को दस साल की सजा
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2016 12:12 AM IST
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बीवी से विवाद के चलते साले की चाकू घोंपकर हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त जीजा को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिलाजज द्वितीय सोहनलाल श्रीवास्तव की अदालत से हुआ।
मामला रौनाही थाने के गांव रसूलपुर का है। वादी के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि रसूलपुर के शहरयार अहमद खां ने अपनी पुत्री शायमा बानो की शादी चिर्रामोहम्मदपुर के इंकलाब खां के साथ की थी।
इंकलाब का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था इसके चलते वह दो साल से अपने मायके में ही रहती थी। घटना की रात इंकलाब अपनी ससुराल गया और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलकर उसका साला रुखसार उर्फ चुन्नन बाहर आया तो उसे गाली देने लगा।
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इसका विरोध करने पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। शोर पर इंकलाब का ससुर शहरयार बाहर आया तो उस पर भी चाकू से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया।
हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने बाप-बेटे को लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान वहां रुख्सार की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट शहरयार ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या व गैरइरादतन हत्या की धारा में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंकलाब को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते सजा सुनाई।
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मामला रौनाही थाने के गांव रसूलपुर का है। वादी के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि रसूलपुर के शहरयार अहमद खां ने अपनी पुत्री शायमा बानो की शादी चिर्रामोहम्मदपुर के इंकलाब खां के साथ की थी।
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इंकलाब का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था इसके चलते वह दो साल से अपने मायके में ही रहती थी। घटना की रात इंकलाब अपनी ससुराल गया और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलकर उसका साला रुखसार उर्फ चुन्नन बाहर आया तो उसे गाली देने लगा।
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इसका विरोध करने पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। शोर पर इंकलाब का ससुर शहरयार बाहर आया तो उस पर भी चाकू से हमला किया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया।
हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने बाप-बेटे को लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान वहां रुख्सार की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट शहरयार ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या व गैरइरादतन हत्या की धारा में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंकलाब को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते सजा सुनाई।