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गैरइरादतन हत्या में दंपती को दस साल की सजा
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:50 PM IST
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फैजाबाद। जमीन के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर दस हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से गुरुवार को हुआ।
एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 29 सितंबर 2015 शाम चार बजे की है। बीकापुर कोतवाली के तोरोमाफी तिवारी का पुरवा निवासी परमानंद खेत सींचने के लिए पाइप फैला रहा था। उसी समय गांव के सोनू व उसकी पत्नी रेनू लाठी-डंडा से लैश होकर आए और विवाद करने लगे।
कहासुनी के बाद दोनों ने परमानंद को मारकर लहूलुहान कर दिया। रात नौ बजे परमानंद की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट निर्मला ने सोनू और रेनू के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 29 सितंबर 2015 शाम चार बजे की है। बीकापुर कोतवाली के तोरोमाफी तिवारी का पुरवा निवासी परमानंद खेत सींचने के लिए पाइप फैला रहा था। उसी समय गांव के सोनू व उसकी पत्नी रेनू लाठी-डंडा से लैश होकर आए और विवाद करने लगे।
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कहासुनी के बाद दोनों ने परमानंद को मारकर लहूलुहान कर दिया। रात नौ बजे परमानंद की मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट निर्मला ने सोनू और रेनू के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को गैरइरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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