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हत्या मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Thu, 09 Nov 2017 11:19 PM IST
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फैजाबाद। हत्या के एक मामले में गुरुवार को कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र के सीताराम का पुरवा कुचेरा का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले के इनायतनगर थाने के सीताराम का पुरवा कुचेरा में 30 मई 2012 को जानवर चराने गए 16 वर्षीय रोहित पुत्र सियाराम का शव गांव स्थित एक तालाब में मिला था।
परिवारीजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमरजीत त्रिपाठी ने सात आरोपियों पाटेश्वरी, अंबिका प्रसाद, अनुराग, शीतला प्रसाद, राजू, लक्ष्मी प्रसाद व माया प्रसाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सभी सातों अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। वादी मुकदमा सियाराम का कहना था कि उसका पुत्र जानवर चराने गया था, जहां पर उसका शव मिला है। आरोपी का कहना था कि उसकी मौत पानी मे डूबने से हुई थी लेकिन आरोपी इसे सिद्ध नहीं कर सके ।
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मामला इनायतनगर थाना क्षेत्र के सीताराम का पुरवा कुचेरा का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि जिले के इनायतनगर थाने के सीताराम का पुरवा कुचेरा में 30 मई 2012 को जानवर चराने गए 16 वर्षीय रोहित पुत्र सियाराम का शव गांव स्थित एक तालाब में मिला था।
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परिवारीजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमरजीत त्रिपाठी ने सात आरोपियों पाटेश्वरी, अंबिका प्रसाद, अनुराग, शीतला प्रसाद, राजू, लक्ष्मी प्रसाद व माया प्रसाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सभी सातों अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। वादी मुकदमा सियाराम का कहना था कि उसका पुत्र जानवर चराने गया था, जहां पर उसका शव मिला है। आरोपी का कहना था कि उसकी मौत पानी मे डूबने से हुई थी लेकिन आरोपी इसे सिद्ध नहीं कर सके ।