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धोखाधड़ी में पूर्व सभासद भेजे गए जेल
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धोखाधड़ी में पूर्व सभासद गए जेल
अयोध्या। पैतृक मकान के नामांतरण मामले में धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व सभासद को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत से हुआ।
अधिवक्ता इल्तिफात अहमद ने बताया कि मामला थाना कोतवाली नगर के मुगल पूरा का है। यहां के रहने वाले संतोष सिंह के पांच बेटे थे। उनके बेटे अजीत सिंह ने धोखाधड़ी करके पैतृक मकान को नगरपालिका के रिकॉर्ड में केवल अपने नाम दर्ज करवा लिया।
इसकी जानकारी उनके भाई दर्शन पाल सिंह को हुई तो उन्होंने नगर पालिका में आपत्ति कि इस पर पांच भाइयों का नाम दर्ज हुआ। इसी को लेकर अजीत सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ था।
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जिसमें कोर्ट ने अजीत सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विचारण के लिए तलब किया था। कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत पर अगली सुनवाई की तिथि 20 फरवरी नियत करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया।
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अयोध्या। पैतृक मकान के नामांतरण मामले में धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व सभासद को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत से हुआ।
अधिवक्ता इल्तिफात अहमद ने बताया कि मामला थाना कोतवाली नगर के मुगल पूरा का है। यहां के रहने वाले संतोष सिंह के पांच बेटे थे। उनके बेटे अजीत सिंह ने धोखाधड़ी करके पैतृक मकान को नगरपालिका के रिकॉर्ड में केवल अपने नाम दर्ज करवा लिया।
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इसकी जानकारी उनके भाई दर्शन पाल सिंह को हुई तो उन्होंने नगर पालिका में आपत्ति कि इस पर पांच भाइयों का नाम दर्ज हुआ। इसी को लेकर अजीत सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ था।
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जिसमें कोर्ट ने अजीत सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विचारण के लिए तलब किया था। कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत पर अगली सुनवाई की तिथि 20 फरवरी नियत करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया।