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रुदौली विधायक रामचंद्र यादव समेत 15 के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की की नोटिस
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अयोध्या। वर्ष 2012 में रुदौली थाना क्षेत्र के अलवाना गांव में पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने इसके साथ ही सबकी चल व अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस भी जारी किया है।
यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिनाथ पांडेय की अदालत से जारी हुआ है। विधायक समेत 15 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश न करने पर रुदौली कोतवाली प्रभारी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी हुआ है। अर्थदंड की धनराशि वसूल कर न्यायालय में जमा करने और अदालत से हुए आदेश का अनुपालन करने के लिए एसएसपी को कोर्ट ने पत्र भी भेजा है।
एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 21 अक्तूबर 2012 की है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रुदौली थाना क्षेत्र के अलवाना गांव में भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने क्षेत्राधिकारी रुदौली व थानाध्यक्ष पर हमला बोल दिया था। जिसमें दोनों लोग घायल हो गए थे।
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आक्रोशित भीड़ ने चीता मोबाइल की बाइक भी आग के हवाले कर दी थी। मामले में विधायक रामचंद्र यादव, कृष्णानंद, चंद्र प्रकाश, मिथुन, भीष्म नारायण, श्रवण कुमार, राम धीरज, कृष्ण बलराम, कुलदीप गुप्ता, बबलू मौर्य, हरजीत वर्मा, पप्पू मिश्र, ओम प्रकाश, कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद सबके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
अदालत से जारी समन पर उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सबके खिलाफ 20 मार्च 2018 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। गैर जमानती वारंट के बाद सात मई 2018 को कोर्ट ने कुर्की का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने 15 लोगों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया।
इस पर कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर आदेश का तामीला करवाने और अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर रुदौली कोतवाली पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि वसूल कर न्यायालय में जमा करवाने और विधायक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एसएसपी को पत्र भी लिखा है।
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यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिनाथ पांडेय की अदालत से जारी हुआ है। विधायक समेत 15 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश न करने पर रुदौली कोतवाली प्रभारी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी हुआ है। अर्थदंड की धनराशि वसूल कर न्यायालय में जमा करने और अदालत से हुए आदेश का अनुपालन करने के लिए एसएसपी को कोर्ट ने पत्र भी भेजा है।
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एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 21 अक्तूबर 2012 की है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रुदौली थाना क्षेत्र के अलवाना गांव में भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने क्षेत्राधिकारी रुदौली व थानाध्यक्ष पर हमला बोल दिया था। जिसमें दोनों लोग घायल हो गए थे।
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आक्रोशित भीड़ ने चीता मोबाइल की बाइक भी आग के हवाले कर दी थी। मामले में विधायक रामचंद्र यादव, कृष्णानंद, चंद्र प्रकाश, मिथुन, भीष्म नारायण, श्रवण कुमार, राम धीरज, कृष्ण बलराम, कुलदीप गुप्ता, बबलू मौर्य, हरजीत वर्मा, पप्पू मिश्र, ओम प्रकाश, कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद सबके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
अदालत से जारी समन पर उपस्थित न होने पर कोर्ट ने सबके खिलाफ 20 मार्च 2018 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। गैर जमानती वारंट के बाद सात मई 2018 को कोर्ट ने कुर्की का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने 15 लोगों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया।
इस पर कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर आदेश का तामीला करवाने और अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर रुदौली कोतवाली पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि वसूल कर न्यायालय में जमा करवाने और विधायक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एसएसपी को पत्र भी लिखा है।