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वाहनों पर नहीं लगी होगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तो होगी कार्रवाई
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अयोध्या। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य हो गया है। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा इसको लेकर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन नए वर्ष 1 जनवरी से जिन वाहनों में प्लेट नहीं लगी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि बीते 1 दिसंबर से एचएसआरपी अनिवार्य हो गया है। एक अपै्रल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी प्रकार के निजी व कॉमर्शियल वाहनों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना ही होगा। इसके न लगे होने पर आगामी एक जनवरी से छोटे वाहनों पर पांच सौ व बड़े वाहनों से एक हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।
एआरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच, रजिस्ट्रेशन आदि की वैद्यता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब 1 जनवरी से स्कूल वाहनों की फिटनेस आदि की जांच की जाएगी।
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एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि बीते 1 दिसंबर से एचएसआरपी अनिवार्य हो गया है। एक अपै्रल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी प्रकार के निजी व कॉमर्शियल वाहनों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना ही होगा। इसके न लगे होने पर आगामी एक जनवरी से छोटे वाहनों पर पांच सौ व बड़े वाहनों से एक हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।
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एआरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच, रजिस्ट्रेशन आदि की वैद्यता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब 1 जनवरी से स्कूल वाहनों की फिटनेस आदि की जांच की जाएगी।
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