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अवमानना में कृषि विवि कुलपति कोर्ट में तलब

Fri, 13 Dec 2013 05:43 AM IST
Faizabad
Faizabad Updated Fri, 13 Dec 2013 05:43 AM IST
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फैजाबाद। अवमानना के एक मामले में हाईकोर्ट ने नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के प्रभारी कुलपति को तलब कर लिया है। इस समय प्रभारी कुलपति कमिश्नर संजय प्रसाद हैं। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से 15 जनवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश डॉ. निखिल सिंह की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ।
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याचिकाकर्ता डॉ. निखिल के अनुसार विवि ने वर्ष 2006-07 में फार्म मैनेजर/ट्रेनिंग असिस्टेंट पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित करा आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें उन्होंने भी आवेदन किया था। बाद में विवि ने बिना रिजल्ट घोषित किए नियुक्ति कर डाली। जब इसका पता चला तो जनसूचना अधिकार के तहत परिणाम की जानकारी की गई। इसमें खुलासा हुआ कि उनके अंक ज्यादा होने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है। इस पर उन्होंने अपील की, जिसमें अपीलीय अधिकारी तत्कालीन निदेशक प्रसार डॉ. सीएम सिंह ने किसी खाली पद पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके कहीं तैनाती नहीं हुई, तो वर्ष 2008 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें लगातार हो रही सुनवाई में विवि की ओर से कुलसचिव डॉ. पीके गुप्ता आश्वासन देते रहे, पर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। गुरुवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए एकल खंडपीठ के न्यायाधीश अनिल कुमार ने विवि के प्रभारी कुलपति मंडलायुक्त फैजाबाद को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एनएन जायसवाल के अनुसार अब इस पर 15 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा।
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