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एडीओ व ग्राम सचिव का रोका वेतन, स्पष्टीकरण तलब
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एडीओ व ग्राम सचिव का रोका वेतन, स्पष्टीकरण तलब
अयोध्या। उपनिदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले सहायक विकास अधिकारी मसौधा और ग्राम सचिव कैल का फरवरी 2019 का वेतन रोक दिया है।
साथ ही दोनों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही सूचना दिलाए जाने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया है। कार्रवाई सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना न उपलब्ध कराए जाने पर की गई है।
ग्राम पंचायत कैल के रहने वाले आनंद कुमार मिश्र ने सूचना मांगी थी लेकिन उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने इसके खिलाफ मंडलीय कार्यालय मेें अपील की थी। लेकिन अक्तूबर 2018 से अब तक सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई।
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उपनिदेशक पंचायत ने पत्र संख्या 1868 दिनांक 23 फरवरी को जारी पत्र के जरिए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के साथ ही सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि सात मार्च तक दोनों कर्मियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है।
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अयोध्या। उपनिदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर ने सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले सहायक विकास अधिकारी मसौधा और ग्राम सचिव कैल का फरवरी 2019 का वेतन रोक दिया है।
साथ ही दोनों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही सूचना दिलाए जाने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया है। कार्रवाई सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना न उपलब्ध कराए जाने पर की गई है।
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ग्राम पंचायत कैल के रहने वाले आनंद कुमार मिश्र ने सूचना मांगी थी लेकिन उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने इसके खिलाफ मंडलीय कार्यालय मेें अपील की थी। लेकिन अक्तूबर 2018 से अब तक सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई।
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उपनिदेशक पंचायत ने पत्र संख्या 1868 दिनांक 23 फरवरी को जारी पत्र के जरिए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के साथ ही सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि सात मार्च तक दोनों कर्मियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है।