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कोर्ट के आदेश पर मारपीट व छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखी

Fri, 10 Apr 2015 11:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Fri, 10 Apr 2015 11:57 PM IST
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Written report of assault and molestation Court

बकेवर थाना क्षेत्र के गांव भवानीपुर बंबिया के पास साढे़ पांच माह एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।

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रविकुमार पुत्र मंगू लाल निवासी हिगुटिया ने बताया कि वह अपने निजी काम से भवानीपुर गया था। 23 अक्तूबर को शाम पांच बजे संतोष पुत्र रामबहादुर, देशराज पुत्र रामसेवक, विमल पुत्र विनोद, गुड्डू पुत्र संतोष ने उसे घेर लिया।
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उन्होंने उससे शराब के  लिए रुपये मांगे और न देने पर उसकी लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। उसने घटना की लिखित तहरीर पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरी में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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कोर्ट के आदेश के बाद महिला की पुत्री के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। महिला का आरोप है कि 26 अक्तूबर 14 को जब उसकी पुत्री गांव में तालाब के पास जा रही थी तभी पांच लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी।


शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि उसने थाने में भी शिकायत की थी लेकिन  पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। ब्यूरो

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