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प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Sat, 08 Oct 2022 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Oct 2022 12:16 AM IST
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women and her lover got life time imprisonment in husband murder case
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पति की हत्या के मामले में महिला और उसके प्र्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने मामले की जानकारी दी। बताया कि बसरेहर थानाक्षेत्र के गांव बहादुरपुर लोहिया निवासी राजेश कुमार राजावत ने बसरेहर थाने में चार सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनका भाई बृजेश कुमार तीन साल पहले पत्नी गायत्री उर्फ पूनम व दो बच्चों को लेकर फ्रेंड्स कालोनी के मोहल्ला राम नगर में रहने लगा था। वह मजदूरी करता था। इसी दौरान पूनम के अवैध संबंध सैफई क्षेत्र के गांव भागीपुरा निवासी बृजेंद्र कुमार उर्फ वकील के साथ हो गए। इसका विरोध करने पर पूनम नेे प्रेमी बृजेंद्र कुमार व एक किशोर के साथ मिलकर बृजेश की हत्या का षड्यंत्र रचा।
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दो सितंबर 2017 को पूनम ने बृजेंद्र व किशोर को घर बुलाया। पहले तीनों ने मिलकर बृजेश को शराब पिलाई। नशा होने पर अंगौछे का फंदा बनाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को दतावली के पास नहर में फेेंक दिया। बृजेश के गायब होने की जानकारी पर उसकी खोजबीन की गई। पुलिस ने नहर से शव को बरामद किया।
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आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने पूनम, बृजेंद्र कुमार व किशोर के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश कि गए साक्ष्यों गवाहों के आधार पर जज कल्पना द्वितीय ने पूनम व उसके प्रेमी बृजेंद्र कुमार को सजा सुनाई है।
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