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Etawah News: दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी को बीस साल की कैद

Thu, 10 Aug 2023 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 10 Aug 2023 11:57 PM IST
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Twenty years imprisonment to the guilty in rape and POCSO Act
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार सिंह द्वितीय ने किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है। एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी 15 साल की बहन नौ मई 2019 की सुबह अपने घर से पिता को खाना देने गई थी। उसके बाद वह गायब हो गई। परिजनों ने काफी खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद में पता चला कि किशोरी को राजू हलवाई उर्फ उर्फ राहुल उर्फ विश्वनाथ निवासी बिरूहनी थाना अजीतमल औरैया ले गया है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की खोजबीन की।
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12 मई 2019 को पुलिस ने किशोरी को भरथना ओवरब्रिज के पास से बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया। फिर उसके बयान दर्ज कराए गए। बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि राजू हलवाई को औरैया पुलिस ने किसी अन्य मामले में जेल भेज दिया है। जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजू हलवाई को दोषी पाते हुए उसे बीस साल की सजा व एक लाख दस हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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