फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Three including husband found guilty in burning woman alive, punishment may be given today

Etawah News: महिला को जिंदा जलाने में पति समेत तीन दोषी सिद्ध, आज हो सकती सजा

Tue, 19 Mar 2024 12:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2024 12:34 AM IST
विज्ञापन
Three including husband found guilty in burning woman alive, punishment may be given today
इटावा। दहेज हत्या के मामले में दोषियों को सजा मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में सुनाई जा सकती है। सात साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था।
विज्ञापन

औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र के शेखूपुर आधार सिंह निवासी मोहित कुमार ने पांच अगस्त 2016 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें बताया था कि उसने अपनी बहन रीना की शादी 13 जूल 2014 को शहर के कटरा बल सिंह के भुवनेश चंद्र से की थी। शादी के बाद से पति व ससुराली दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। चार अगस्त 2016 की रात बहन रीना की जलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति, ससुर प्रेम चंद्र, जेठ आशू व ननद प्रीति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई एडीजी प्रथम कोर्ट में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ता ने बताया कि इस मामले में ननद के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। पति, ससुर व जेठ को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed