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निजी नलकूप वालों को बिल से लगेगा ‘करंट’

Mon, 17 Aug 2015 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Mon, 17 Aug 2015 12:00 AM IST
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Those private wells will bill 'Current'

बिजली विभाग ने बिलों में वृद्घि करके निजी नलकूप उपभोक्ताओं को ‘करंट’ का झटका दिया है। नए टैरिफ के अनुसार अब निजी नलकूप उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं की दरों पर बिल अदायगी करनी होगी।

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इस व्यवस्था को कैग सीनियर एकाउंट के आडिट के दौरान लागू किया गया है। बढ़ी हुई दरें फरवरी 2012 से लागू होंगी।विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता आरबी सिंह ने बताया कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं से बिजली बिल की धनराशि पूर्व में 10 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से ली जाती रही है।
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फरवरी 2012 में ग्रामीण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति 10 घंटे और अधिक बढ़ा दी गई है।वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। पूर्व में नलकूप उपभोक्ताओं से 10 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से बिल वसूला जाता था लेकिन फरवरी 2012 से अब कुल 20 घंटे की आपूर्ति के हिसाब से बिल अदा करना होगा।
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निजी नलकूप की 10 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति बिलिंग शहरी मीटर्ड टैरिफ के अनुसार फरवरी 2012 से की जाएगी।उन्होंने बताया कि शहरी टैरिफ के अनुसार अभी तक नलकूप उपभोक्ता कम बिल जमा कर रहे थे। पूर्व में प्रतिमाह के हिसाब से जमा की जा रही धनराशि का समायोजन वर्तमान दरों के अनुसार कर दिया गया है।


अब बढ़ी हुई दरों का भुगतान जमा कराया जाना है। निजी नलकूप उपभोक्ता शहरी टैरिफ के अनुसार बिलों की अदायगी करना सुनिश्चित करें। बिलों की अदायगी न करने वाले  उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी, कनेक्शन भी काटे जाएंगे।


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