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जीजीआईसी में गठित हुआ प्रदेश का पहला लॉ क्लब
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
Updated Wed, 16 Mar 2016 12:08 AM IST
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सेमिनार में मंचासीन जिला जज शैलेंद्र कुमार अग्रवाल
- फोटो : अमर उजाला
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इटावा। प्रदेश के पहले लॉ क्लब का गठन मंगलवार को शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुआ। क्लब हफ्ते में एक बार कॉलेज की छात्राओं को कानून की जानकारी व उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा। क्लब का गठन जिला जज ने कॉलेज में आयोजित सेमिनार में किया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/जिला जज शैलेंद्र कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर एवं सरस्वती प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलित करके किया।
उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजन व लॉ क्लब के गठन का प्रमुख उद्देश्य आम जन को नियम व कानून की जानकारी प्राप्त हो इसके लिए लॉ क्लब में बच्चों को सहभागिता के लिए किया गया है। बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें अपने कर्तव्यों व अपने दायित्वों का ज्ञान हो तभी यह बच्चे अपनी देश के विकास में सहभागिता कर सकेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त कर वह समाज में हो रहे अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लड़ सकेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में लेबर एक्ट, बाल श्रम कानून, चाइल्ड एक्ट आदि की व्यवस्था है परन्तु उसका सही ज्ञान न होने के कारण उनका शोषण किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन एपी मिश्रा ने कहा कि लॉ क्लब का गठन सभी इंटर कॉलेजों में करने की योजना है। लॉ क्लब के गठन के माध्यम से ऐसा समूह बनाना है जो समाज में विधिक जानकारी प्रदान करने के लिए न्याय व्यवस्था व समाज के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगा।
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उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लॉ क्लब में पूनम को सहायक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही केशवती गोयल, रिचा पोरवाल, ऊषा यादव क्लब की सदस्य होंगी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या सुनीता श्रीवास्तव ने अथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय, पैरा लीगल वालेंटियर राम प्रकाश, सुप्रिया मिश्रा, सीमा शुक्ल, प्रीती यादव, राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजन व लॉ क्लब के गठन का प्रमुख उद्देश्य आम जन को नियम व कानून की जानकारी प्राप्त हो इसके लिए लॉ क्लब में बच्चों को सहभागिता के लिए किया गया है। बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें अपने कर्तव्यों व अपने दायित्वों का ज्ञान हो तभी यह बच्चे अपनी देश के विकास में सहभागिता कर सकेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त कर वह समाज में हो रहे अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लड़ सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में लेबर एक्ट, बाल श्रम कानून, चाइल्ड एक्ट आदि की व्यवस्था है परन्तु उसका सही ज्ञान न होने के कारण उनका शोषण किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन एपी मिश्रा ने कहा कि लॉ क्लब का गठन सभी इंटर कॉलेजों में करने की योजना है। लॉ क्लब के गठन के माध्यम से ऐसा समूह बनाना है जो समाज में विधिक जानकारी प्रदान करने के लिए न्याय व्यवस्था व समाज के बीच एक सेतु की तरह कार्य करेगा।
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उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लॉ क्लब में पूनम को सहायक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही केशवती गोयल, रिचा पोरवाल, ऊषा यादव क्लब की सदस्य होंगी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या सुनीता श्रीवास्तव ने अथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक पाण्डेय, पैरा लीगल वालेंटियर राम प्रकाश, सुप्रिया मिश्रा, सीमा शुक्ल, प्रीती यादव, राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।