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Etawah News: एससी-एसटी एक्ट में छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 13 Feb 2024 03:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Feb 2024 03:15 AM IST
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Six culprits sentenced to three years imprisonment under SC-ST Act
इटावा। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कुमार प्रशांत ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने व गालियां देने के सात साल पुराने मामले में छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के गांव अहेरीपुर निवासी कौशल किशोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह 22 फरवरी 2016 को ट्रैक्टर से शटरिंग का सामान उतरवा रहे थे। तभी एक बच्चे ने आकर उनसे हटने के लिए कहा और घर चला गया। कुछ ही देर में उसके घर से देवेंद्र सिंह उर्फ श्री राम, अरुण उर्फ कल्लू, उदयवीर, ऊधम सिंह, अंकुश उर्फ छोटू व धीरेंद्र उर्फ गोलू आए और गाली गलौज करने लगे।
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जब उसने विरोध किया तो इन लोगों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह घर में घुस गया तो उक्त लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पत्नी व अन्य लोग उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। बाद में उक्त लोग धमकी देते हुए भाग गए। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया। छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
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सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक रमाकांत चतुर्वेदी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने देवेंद्र उर्फ श्रीराम, अरुण उर्फ कल्लू , उदयवीर सिंह, अंकुश उर्फ छोटू, ऊधम सिंह व धीरेंद्र उर्फ गोलू को दोषी पाकर छह-छह साल की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
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