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Etawah News: अपहरण में चार लोगों को सात-सात साल की सजा

Sat, 22 Apr 2023 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 22 Apr 2023 12:49 AM IST
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Seven years imprisonment for four people in kidnapping
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट नंबर पांच नीरज कुमार गर्ग ने 12 साल पुराने शिक्षक के अपहरण के चार आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि लवेदी थाना क्षेत्र के गांव असद पुरा निवासी रवींद्र कुमार शर्मा गांधी आदर्श इंटर कालेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे। वह रोज की तरह से साइकिल से 19 फरवरी 2011 को कालेज जाने के लिए घर से निकले थे। जब वह गांव उग्रपुुरा के पास पहुंचे, तभी बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की पर कोई सुराग नहीं लग सका।
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शिक्षक के पुत्र पंकज शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। छह मार्च 2011 को बदमाश अपहृत शिक्षक को औरैया के बागूपुर गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला की विवेचना की और इसमें बेताल सिंह उर्फ परम कुमार, जय कुमार, गोविंद दुबे, जनक कुमार उर्फ अजीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार, राज कुमार उर्फ टिल्ली व कमल कुमार के नाम प्रकाश में आए। बाद में पुलिस ने इन आरोपियों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आठों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट नंबर पांच में की गई। विशेष शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अपहरण के मामले में राज कुमार उर्फ टिल्ली, जय कुमार, जनक कुमार व धर्मेंद्र सिह को दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई व पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इनसेट
मुठभेड़ के मामले में भी हुई सजा
कोर्ट ने पुलिस की मुठभेड़ में पकड़े गए बेताल सिंह उर्फ परम कुमार, जय कुमार, जनक कुमार, धर्मेद्र कुमार संजय कुमार, राज कुमार उर्फ टिल्ली को अवैध शस्त्र रखने के आरोप की सुनवाई की। इसमें दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें तीन-तीन साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें नौ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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