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गांजे के साथ पकड़े गए दो युवकों को पांच साल कैद
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इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राहुल आनंद ने गांजे के साथ पकड़े दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि दस सितंबर 2015 को जीआरपी थाने के उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ने प्लेटफार्म एक पर संदिग्ध अवस्था में दोनों आरोपियों को पकड़ा था, उनके पास से एक बैग में गांजा मिला था। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ज्ञानप्रकाश व विष्णु बताया। दोनों के पास से आठ किलो गांजा बरामद हुआ। जीआरपी ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ज्ञानप्रकाश व विष्णु को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
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अपर शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि दस सितंबर 2015 को जीआरपी थाने के उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ने प्लेटफार्म एक पर संदिग्ध अवस्था में दोनों आरोपियों को पकड़ा था, उनके पास से एक बैग में गांजा मिला था। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम ज्ञानप्रकाश व विष्णु बताया। दोनों के पास से आठ किलो गांजा बरामद हुआ। जीआरपी ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
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पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ज्ञानप्रकाश व विष्णु को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।