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ट्रेनों में लूट करने वाले दो शातिरों को तीन साल की सजा

Wed, 11 Aug 2021 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 11:36 PM IST
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इटावा। ट्रेनों में लूट व चोरी करने वाले नौ शातिरों को जीआरपी इटावा ने चार साल पहले गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने बुधवार को दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि 31 अक्तूबर 2017 को इटावा के प्लेटफार्म नंबर एक के पश्चिम गेट के बाहर नौ लोगों बीरेश यादव, अनिल यादव, संजय नाई, सत्तार खां, मुकीम, बृजेंद्र कुमार उर्फ टावर, धर्मवीर उर्फ धमेंद्र, मनोहर जाटव व विजय जाटव को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन थानाप्रभारी विजय सिंह का कहना था कि आरोपी इलाहाबाद से उधमपुर जाने वाली ट्रेन के जनरल कोच में डकैती डालने की साजिश रच रहे थे। इनके पास से चाकू, मोबाइल, 2250 रुपये बरामद करने का दावा किया गया था। पूछताछ में इन्होंने अन्य वारदातें भी कबूलीं थीं। सभी को जेल भेज दिया गया।
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विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) अवधेश कुमार ने इस मामले में बुधवार को अलीगढ़ के थाना देहली गेट, तालिसपुर निवासी आरोपी सत्तार खां व अलीगढ़ के विजयगढ़, वरी नगला गांव निवासी मनोहर जाटव को तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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