{"_id":"628fc479b4d702228415667b","slug":"rapist-sentenced-to-ten-years-imprisonment-etawah-news-knp69902657","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्मी को दस साल कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्मी को दस साल कारावास की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम शीरीन जैदी ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देकर दस साल कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दंड तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी निवासी गोलू पुत्र जगदीश कश्यप दिल्ली में एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। रिश्ते के चाचा भी दिल्ली में काम करते थे। 17 नवंबर 2015 को गोलू इटावा आया। रिश्ते की चाची से कहा कि चाचा ने दिल्ली बुलाया है। चाची गोलू के साथ दिल्ली चली गईं। गोलू उन्हें अपने कमरे पर ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। जेवर व नगदी भी छीन लिए। कई दिनों तक वह चाची को कमरे में रखे रहा। गोलू के चंगुल से छूटकर चाची ने पति को जानकारी दी। चाचा ने गोलू से जेवर व नगदी की मांगे लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसके बाद इटावा में एसएसपी से शिकायत की।
रिपोर्ट दर्ज न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने गोलू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के साक्ष्यों और पीड़ित की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी गोली को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दंड तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी निवासी गोलू पुत्र जगदीश कश्यप दिल्ली में एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। रिश्ते के चाचा भी दिल्ली में काम करते थे। 17 नवंबर 2015 को गोलू इटावा आया। रिश्ते की चाची से कहा कि चाचा ने दिल्ली बुलाया है। चाची गोलू के साथ दिल्ली चली गईं। गोलू उन्हें अपने कमरे पर ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। जेवर व नगदी भी छीन लिए। कई दिनों तक वह चाची को कमरे में रखे रहा। गोलू के चंगुल से छूटकर चाची ने पति को जानकारी दी। चाचा ने गोलू से जेवर व नगदी की मांगे लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसके बाद इटावा में एसएसपी से शिकायत की।
विज्ञापन
रिपोर्ट दर्ज न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने गोलू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के साक्ष्यों और पीड़ित की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी गोली को दोषी करार दिया।
विज्ञापन