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जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों में बनेंगे पीआईसीयू
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इटावा। कोविड-19 के संक्रमण से बच्चों के बचाव एवं इलाज के लिए जिले में पीआईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में सभी मेडिकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों में, द्वितीय चरण में प्रति जनपद दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा तृतीय चरण में अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में इनकी स्थापना की जाएगी।
जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बाल रोग विषेषज्ञों सहित एक अलग से टीम बनायी जाएगी। जो इसके पर्यवेक्षण एवं प्रभावी संचालन की व्यवस्था करेगी। महिलाओं एवं बच्चों के चिकित्सालय भी नॉन-कोविड के रूप में क्रियाशील रहेंगे। इनमें इनके इलाज की प्रभावी व्यवस्था रहेगी।
इन चिकित्सालयों में भी ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। सभी मेडिकल कालेजों/ अन्य चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों, दुकानों पर भी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता रहेगी। विशेष रूप से ब्लैक फंगस की दवाओं की उपलब्धता भी होगी। कतिपय निजी चिकित्सालय कोविड मरीजों से अधिक धनराशि वसूल रहे हैं। ऐसे चिकित्सालयों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात किये गये सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए समुचित वाहन की व्यवस्था होगी। कुलसचिव उप्र आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी , समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट करेंगे।
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जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बाल रोग विषेषज्ञों सहित एक अलग से टीम बनायी जाएगी। जो इसके पर्यवेक्षण एवं प्रभावी संचालन की व्यवस्था करेगी। महिलाओं एवं बच्चों के चिकित्सालय भी नॉन-कोविड के रूप में क्रियाशील रहेंगे। इनमें इनके इलाज की प्रभावी व्यवस्था रहेगी।
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इन चिकित्सालयों में भी ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। सभी मेडिकल कालेजों/ अन्य चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों, दुकानों पर भी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता रहेगी। विशेष रूप से ब्लैक फंगस की दवाओं की उपलब्धता भी होगी। कतिपय निजी चिकित्सालय कोविड मरीजों से अधिक धनराशि वसूल रहे हैं। ऐसे चिकित्सालयों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात किये गये सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए समुचित वाहन की व्यवस्था होगी। कुलसचिव उप्र आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी , समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट करेंगे।
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