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अपहरण के एक मामले में चार लोगों को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
Updated Thu, 23 Jul 2015 11:37 PM IST
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अपहरण के एक मामले में विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र इटावा ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ब्रह्मादेवी पत्नी शिवकुमार निवासी राजरुपपुर इलाहाबाद ने भरथना थाना में पति शिवकुमार के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप था कि पति एजी ऑफिस इलाहाबाद में ऑडिट संप्रेक्षक अधिकारी के पद से रिटायर्ड होकर कल्पतरू कंपनी इलाहाबाद क्षेत्र में कार्यरत थे।
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मायका इटावा के भरथना थाना क्षेत्र के गांव रमायन में है। 20 सितंबर 2003 को महेश कुमार पुत्र नरायन निवासी रमाइन थाना भरथना, मातादीन पुत्र सुमेर, संतकुमार उर्फ गुड्डू, सुभाष चंद्र उर्फ नेता पुत्रगण मातादीन निवासी महानेपुर इलाहाबाद पहुंचे और कंपनी में नए खाता खुलवाने का झांसा देकर पति को अपने साथ रमाइन गांव ले आए।
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इसके बाद पांच लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न करने पर मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। विवेचना के बाद मामला विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र इटावा की अदालत में पहुंचा।
पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश डीसी सिंह एचजेएस ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियुक्त सोबरन सिंह की पैरवी के दौरान मौत हो गई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मेहरवान सिंह यादव एडवोकेट ने की। अधिवक्ता मेहरवान सिंह यादव ने बताया कि अपहृत का आज तक पता नहीं चल सका है।