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Etawah News: दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा
Fri, 15 Mar 2024 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Fri, 15 Mar 2024 12:39 AM IST
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिलीप कुमार सचान ने दहेज हत्या के छह साल पुराने मामले में पति को 10 साल, सास व ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव घुरहा जाखन निवासी मोहन लाल की पत्नी संजू कुमारी 20 मार्च 2017 की रात आग से झुलस गई थीं। उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी 21 मार्च 2017 को मौत हो गई थी। मौत से पहले बयान में पति, सास-ससुर व एक अन्य पर दहेज के लिए जलाने का आरोप लगाया था। मृतका के चाचा विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि भतीजी संजू की शादी 10 जुलाई 2016 को की थी। नौ माह बाद ही उसकी जलाकर हत्या कर दी गई।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति मोहन लाल, सास माता देवी, ससुर कुंवर सैन व अतर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने मोहन लाल, कुंवर सैन व माता देवी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम में हुई। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव घुरहा जाखन निवासी मोहन लाल की पत्नी संजू कुमारी 20 मार्च 2017 की रात आग से झुलस गई थीं। उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी 21 मार्च 2017 को मौत हो गई थी। मौत से पहले बयान में पति, सास-ससुर व एक अन्य पर दहेज के लिए जलाने का आरोप लगाया था। मृतका के चाचा विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि भतीजी संजू की शादी 10 जुलाई 2016 को की थी। नौ माह बाद ही उसकी जलाकर हत्या कर दी गई।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति मोहन लाल, सास माता देवी, ससुर कुंवर सैन व अतर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने मोहन लाल, कुंवर सैन व माता देवी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम में हुई। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने पैरवी की। उनकी ओर से पेश किए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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