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Etawah News: 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा वरना नहीं मिलेगा मुआवजा
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इटावा। खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने की अपील की है। विभाग का कहना है कि समय पर बीमा कराने से सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का दावा किया जा सकेगा।
उप कृषि निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में खरीफ सीजन की चार प्रमुख फसलें धान, बाजरा, मक्का और अरहर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित हैं। ऋणी किसानों का बीमा बैंक के माध्यम से स्वत: होगा, जबकि गैर-ऋणी किसानों को खुद आवेदन कर बीमा कराना होगा। किसान संबंधित बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। किसी भी प्रकार की आपदा से फसल क्षति होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय या उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में खरीफ सीजन की चार प्रमुख फसलें धान, बाजरा, मक्का और अरहर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आच्छादित हैं। ऋणी किसानों का बीमा बैंक के माध्यम से स्वत: होगा, जबकि गैर-ऋणी किसानों को खुद आवेदन कर बीमा कराना होगा। किसान संबंधित बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। किसी भी प्रकार की आपदा से फसल क्षति होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक या कृषि विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय या उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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