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Etawah News: लूटपाट में गैंगस्टर को पांच साल की कैद

Thu, 16 Apr 2026 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 12:27 AM IST
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Gangster sentenced to five years in jail for robbery
कोर्ट का लोगो
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-एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में सुनाया निर्णय
-कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी

इटावा। एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में गैंगस्टर को पांच साल की कैद व पांच हजार का जुर्माना लगाया।
थाना बसरेहर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र दीक्षित ने बबलू उर्फ जितेंद्र निवासी भूटा रम्पुरा थाना चौबिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इसमें बताया कि आरोपी भौतिक लाभ के लिए एक सुसंगठित गैंग बनाकर मारपीट लूट व डकैती जैसे जघन्य अपराध करता था। उसका क्षेत्र में भय व्याप्त था। इसकी वजह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता था।
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प्रभारी निरीक्षक ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर 31 जुलाई, 2016 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट ने दोनों पक्षों की वकीलों की दलीलें सुनीं। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर बबलू उर्फ जितेंद्र को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई।
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