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Etawah News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा

Wed, 14 Feb 2024 03:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Feb 2024 03:11 AM IST
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Five years imprisonment to the culprit under POCSO Act
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने बच्ची को दुकान के अंदर ले जाकर उससे अश्लील हरकतें करने के तीन साल पुराने मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ साल की बच्ची एक दुकान से 27 अक्तूबर 2020 की शाम करीब पांच बजे साबुन लेने गई थी। तभी दुकानदार ने उसे नमकीन देने का लालच देकर अंदर बुला लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर बच्ची ने शोर मचाया तो दुकानदार ने उसके साथ मारपीट की और शिकायत न करने की धमकी दी। बच्ची ने घर जाकर इसकी जानकारी अपनी दादी व मां को दी।
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मां ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्ची का डाॅक्टरी परीक्षण के अलावा उसके कोर्ट में बयान भी करवाए। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी रके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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