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दंपती को लूटने वाले को पांच साल के साश्रम कारावास की सजा

Thu, 19 Aug 2021 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 11:15 PM IST
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Five years imprisonment for robbing the couple
इटावा। गोली मारकर दंपती को लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एंटी डकैती) अवधेश कुमार ने दोष सिद्ध होने पर सुमित यादव उर्फ विवेक को पांच साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि 23 नवबंर 2016 को ध्रुव कुमार पत्नी शिल्पी को लेकर चौबिया थाना क्षेत्र के गंगापुरा गांव अपनी ससुराल जा रहा था।
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सैफई हवाई पट्टी के रकुइया और राहिन पुल के बीच बाइक सवार सुमित यादव ने कट मारकर उनकी बाइक रोक ली। इसके बाद तमंचे से फायर कर दिया।
गोली ध्रुव के पेट को रगड़ते हुए निकल गई। वह मौके पर गश खाकर गिर पड़ा। इस दौरान सुमति ने निशा के सिर पर तमंचा सटाकर जंजीर व मंगल सूत्र लूट लिया था।
घटना की रिपोर्ट 28 नवंबर 2021 को सैफई थाने में दर्ज हुई थी। 22 दिसंबर 2021 को वैदपुरा क्षेत्र के सैफई राजमार्ग से चकुपुरा रोड पर इंटरलाकिंग प्लांट के पास मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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उसके पास से शिल्पी से लूटे गए जेवरात, तमंचा व कारतूस बरामद किया था। मामले में पांच जुलाई 2017 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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