{"_id":"6137a2f08ebc3eb7827aba89","slug":"etawah-news-two-days-sentence-for-changing-statement-in-court-etawah-news-knp650780293","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट में बयान बदलने पर दो आरोपियों को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट में बयान बदलने पर दो आरोपियों को सजा
विज्ञापन
इटावा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बयान बदलने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) अवधेश कुमार ने सोमवार को वैदपुरा के जैतिया गांव निवासी आरोपी हाकिम सिंह व उसके बेटे रवि को दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी (एससी/एसटी) ने बताया कि 2016 में वैदपुरा के जैतिया गांव निवासी हाकिम सिंह ने कोर्ट के आदेश पर गांव के रामशंकर, सुरेंद्र व धर्मदास के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी व एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोपी कोर्ट ने 11 नवंबर 2019 में तलब हुए। 2020 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान हाकिम सिंह व उसका बेटा रवि अपने पहले दिए गए बयानों से बदल गए और कोर्ट में झूठी गवाही दी।
विज्ञापन
इस आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अवधेश कुमार ने सोमवार को हाकिम सिंह व उसके बेटे को दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर पिता-पुत्र को एक दिन का साधारण कारावास और भोगना होगा।
विज्ञापन
विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी (एससी/एसटी) ने बताया कि 2016 में वैदपुरा के जैतिया गांव निवासी हाकिम सिंह ने कोर्ट के आदेश पर गांव के रामशंकर, सुरेंद्र व धर्मदास के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी व एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
विज्ञापन
आरोपी कोर्ट ने 11 नवंबर 2019 में तलब हुए। 2020 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस दौरान हाकिम सिंह व उसका बेटा रवि अपने पहले दिए गए बयानों से बदल गए और कोर्ट में झूठी गवाही दी।
विज्ञापन
इस आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अवधेश कुमार ने सोमवार को हाकिम सिंह व उसके बेटे को दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर पिता-पुत्र को एक दिन का साधारण कारावास और भोगना होगा।