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46 बंदियों को आज मिलेगी अंतरिम जमानत
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इटावा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित उच्च शक्ति कमेटी के निर्णय पर मंगलवार को करीब 46 विचाराधीन बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे। इस निर्णय के तहत रविवार को 24 बंदी छोड़े जा चुके हैं। यह सहूलियत उन्हीं विचाराधीन बंदियों को है, जिनके मामलों में अधिकतम सात साल तक के दंड का प्रावधान है। रिहा बंदियों को आठ सप्ताह के बाद कोर्ट में सरेंडर करना होगा। जनपद न्यायाधीश नंदलाल ने प्रेस वक्तव्य में बताया कि अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विवेक त्रिपाठी और प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी को नामित किया गया है।
सत्र न्यायाधंीश/मजिस्ट्रेट ने रविवार को जिला कारागार में अंतरिम जमानत के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई की। जेल अधीक्षक राज किशोर सिंह ने निर्धारित नियमानुसार विचाराधीन बंदियों के आवेदन व मुचलका तैयार कर सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए।
जेल अधीक्षक ने बताया कि रविवार को कुल 24 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया है। ऐसे हर एक बंदी की अलग अलग सुनवाई पूरी करके अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश हुए हैं। यह सुनवाई एक दिन के अंतराल पर होनी है। लिहाजा मंगलवार को निर्धारित नियम के तहत लगभग 46 विचाराधीन बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे।
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उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के मामले सिर्फ इटावा जिले के न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्हीं बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। साथ ही इन मामलों में अधिकतम सात साल के दंड का प्रावधान हो।
जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। रविवार को अंतरिम जमानत पर रिहा बंदियों में इटावा जिले के अलावा भिंड, कानपुर देहात, मैनपुरी, फिरोजाबाद और औरैया जिलों के रहे।
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सत्र न्यायाधंीश/मजिस्ट्रेट ने रविवार को जिला कारागार में अंतरिम जमानत के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई की। जेल अधीक्षक राज किशोर सिंह ने निर्धारित नियमानुसार विचाराधीन बंदियों के आवेदन व मुचलका तैयार कर सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए।
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जेल अधीक्षक ने बताया कि रविवार को कुल 24 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया है। ऐसे हर एक बंदी की अलग अलग सुनवाई पूरी करके अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश हुए हैं। यह सुनवाई एक दिन के अंतराल पर होनी है। लिहाजा मंगलवार को निर्धारित नियम के तहत लगभग 46 विचाराधीन बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे।
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उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के मामले सिर्फ इटावा जिले के न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्हीं बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। साथ ही इन मामलों में अधिकतम सात साल के दंड का प्रावधान हो।
जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। रविवार को अंतरिम जमानत पर रिहा बंदियों में इटावा जिले के अलावा भिंड, कानपुर देहात, मैनपुरी, फिरोजाबाद और औरैया जिलों के रहे।