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सीएमओ ने पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही
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इटावा। डॉक्टर न मिलने तथा 31 जुलाई तक अस्पताल का नवीनीकरण कराने संबंधी आवेदन न करने पर सीएमओ ने शहर के पांच निजी अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त किए हैं।
सीएमओ डॉ. भगवान दास ने इन अस्पतालों के संचालकों से पंजीकरण की मूल प्रति उनके कार्यालय में जमा करने के निर्देश देते हुए इन चिकित्सालयों को बंद कराने के लिए एसएसपी को पत्र भेजा है। इन अस्पतालों में चार अस्पताल आईटीआई क्षेत्र में स्थित हैं। एक सराय दयानत क्षेत्र में स्थित है। इनमें सबसे बड़ा आईटीआई चौराहा कानपुर रोड स्थित मैक्स प्लस हॉस्पिटल है। वहीं आईटीआई चौराहा आगरा रोड स्थित श्री गिर्राज हॉस्पिटल, हरे कृष्णा हॉस्पिटल, उत्तम हॉस्पिटल व शवा कालोनी रोड सराय दयानत स्थित श्री आरव हॉस्पिटल हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भगवान दास ने बताया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप्र लखनऊ के पत्र के अनुसार इन संस्थानों में चिकित्सक न होने तथा नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक आवेदन न किए जाने पर पंजीकरण निरस्त किया गया है।
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डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. अवधेश यादव ने बताया जिस निजी अस्पताल में पूर्ण कालिक चिकित्सक नहीं होगा, वो मानक के अनुसार नहीं माना जाएगा। ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण कर तत्काल उन्हें बंद करा दिया जाएगा। बताया उन्होंने 29 जुलाई को आईटीआई क्षेत्र में स्थित निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर न होने की शिकायतें मिलने के बाद निरीक्षण करने पर शिकायत सच मिली थी। उसी दौरान कई चिकित्सालयों को नोटिस भी जारी करते हुए चेतावनी दी थी, यदि 31 जुलाई तक अस्पताल का नवीनीकरण नहीं कराया गया तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सीएमओ न इसी के तहत इन अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है।
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सीएमओ डॉ. भगवान दास ने इन अस्पतालों के संचालकों से पंजीकरण की मूल प्रति उनके कार्यालय में जमा करने के निर्देश देते हुए इन चिकित्सालयों को बंद कराने के लिए एसएसपी को पत्र भेजा है। इन अस्पतालों में चार अस्पताल आईटीआई क्षेत्र में स्थित हैं। एक सराय दयानत क्षेत्र में स्थित है। इनमें सबसे बड़ा आईटीआई चौराहा कानपुर रोड स्थित मैक्स प्लस हॉस्पिटल है। वहीं आईटीआई चौराहा आगरा रोड स्थित श्री गिर्राज हॉस्पिटल, हरे कृष्णा हॉस्पिटल, उत्तम हॉस्पिटल व शवा कालोनी रोड सराय दयानत स्थित श्री आरव हॉस्पिटल हैं।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भगवान दास ने बताया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप्र लखनऊ के पत्र के अनुसार इन संस्थानों में चिकित्सक न होने तथा नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक आवेदन न किए जाने पर पंजीकरण निरस्त किया गया है।
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डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. अवधेश यादव ने बताया जिस निजी अस्पताल में पूर्ण कालिक चिकित्सक नहीं होगा, वो मानक के अनुसार नहीं माना जाएगा। ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण कर तत्काल उन्हें बंद करा दिया जाएगा। बताया उन्होंने 29 जुलाई को आईटीआई क्षेत्र में स्थित निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर न होने की शिकायतें मिलने के बाद निरीक्षण करने पर शिकायत सच मिली थी। उसी दौरान कई चिकित्सालयों को नोटिस भी जारी करते हुए चेतावनी दी थी, यदि 31 जुलाई तक अस्पताल का नवीनीकरण नहीं कराया गया तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सीएमओ न इसी के तहत इन अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है।