{"_id":"6058b5db8ebc3e8c9376af0d","slug":"etawah-20-years-imprisonment-for-accused-in-misdeed-of-child","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इटावा: बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कैद की सजा, तीन साल पहले की थी घिनौनी वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इटावा: बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कैद की सजा, तीन साल पहले की थी घिनौनी वारदात
Mon, 22 Mar 2021 08:51 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 22 Mar 2021 08:51 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक चित्र
- फोटो : social media
इटावा में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि जसवंतनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर की आठ साल की बेटी 12 अगस्त 2018 को घर में अकेली थी। दोपहर करीब दो बजे पड़ोस का रहने वाला गगन बच्ची को बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि जसवंतनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर की आठ साल की बेटी 12 अगस्त 2018 को घर में अकेली थी। दोपहर करीब दो बजे पड़ोस का रहने वाला गगन बच्ची को बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गया।
विज्ञापन
Trending Videos
जहां बच्ची से दुष्कर्म किया। उसकी हालत बिगड़ने व बेहोश होने पर वह मौके से भाग निकला था। इसी दौरान बच्ची की भाभी व भतीजी कमरे में पहुंची, तो उसे खून से लथपथ बेहोशी की हालत पाया था। उन्होंने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी।
मजदूर ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी गगन के खिलाफ 13 अगस्त को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से आरोपी जेल में निरुद्ध है।
बचाव व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को) काशी प्रसाद सिंह यादव ने साक्ष्यों व बयानों के आधार पर जसवंतनगर के सिसहाट गांव निवासी गगन सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
मजदूर ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी गगन के खिलाफ 13 अगस्त को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से आरोपी जेल में निरुद्ध है।
बचाव व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को) काशी प्रसाद सिंह यादव ने साक्ष्यों व बयानों के आधार पर जसवंतनगर के सिसहाट गांव निवासी गगन सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी।