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आठ दुकानदारों पर 1.75 लाख जुर्माना

Thu, 14 Feb 2019 12:03 AM IST
प्रतीक दुबे अमर उजाला, इटावा
अमर उजाला, इटावा Published by: प्रतीक दुबे Updated Thu, 14 Feb 2019 12:03 AM IST
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1.75 lakh fine on eight shopkeepers
court - फोटो : PTI
एडीएम कोर्ट ने खानपान से जुड़े आठ दुकानदारों को अधोमानक सामग्री बेचने का दोषी पाते हुए 1.75 लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके अलावा लखनऊ प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट में सरसों के तेल, अरहर की दाल, बेसन व रिफाइंड के पांच नमूने भी फेल पाए गए हैं। विभाग संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करेगा।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी एडी पांडेय ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के कीरतपुर निवासी शिवकुमार मीट विक्रेेता को बगैर रजिस्ट्रेशन के बिक्री करते पकड़ा गया था। इस पर कोर्ट ने दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अनूपनगर निवासी संजय कुमार, सैफई क्षेत्र के नगला दरया निवासी अरविंद प्रताप यादव, चकरनगर क्षेत्र के नगला महानंद निवासी गुड्डू यादव उर्फ शिव सिंह,  बसरेहर क्षेत्र के उमराई गांव निवासी साबिर के यहां से दूध के नमूने लिए गए थे, जो जांच में अधोमानक पाए गए। कोर्ट ने इनको अपमिश्रित दूध बेचने का दोषी पाया। इसके बाद गुड्डू यादव पर 50 हजार रुपये, साबिर पर 25 हजार रुपये और शेष लोगों पर दस दस हजार रुपये जुर्माना किया है।
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इसके अलावा कोर्ट ने अधोमानक खोया बेचने पर बढ़पुरा निवासी सूबेदार पर 50 हजार रुपये, अधोमानक बर्फी की बिक्री करने पर अहेरीपुर निवासी प्रमोद कुमार पर 10 हजार रुपये, अधोमानक सोनपपड़ी बेचने पर सराय रोड भरथना निवासी संदीप पोरवाल पर भी दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। श्री पांडेय ने बताया कि जसवंतनगर के गुलाबबाड़ी निवासी विलाल अहमद को चाय की पत्ती के लेबल को लेकर वाद दायर किया गया था। जिस पर कोर्ट ने तकनीकी आधार पर दुकानदार को माफ कर दिया।        
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उन्होंने बताया कि इस महीने में लखनऊ प्रयोगशाला से कुल 28 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें पांच फेल पाए गए हैं। फेल पाए गए नमूनों में राजागंज भरथना के दीपचंद व ऊसराहार के अनूप कुमार का सरसों का तेल, चौबिया क्षेत्र के कर्री गांव निवासी प्रवीन गुप्ता के यहां से ली गई अरहर की दाल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राहतपुरा निवासी राजेश कुशवाहा के यहां से लिया गया बेसन और पक्का तालाब निवासी अभिनव वर्मा के यहां से रिफाइंड फेल पाए गए हैं। उक्त सभी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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