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दुष्कर्मी को दस साल सजा और जुर्माना
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इटावा। भरेह थाना क्षेत्र में किशोरी को फुसलाकर ले जाने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने दस साल का कारावास और अर्थदंड सुनाया है। करीब पौने तीन साल में सुनवाई पूरी करके कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुल 13 हजार रुपये जुर्माना की रकम में से दस हजार रुपये पीड़ित किशोरी को देने के भी आदेश दिए हैं।
राज्य की ओर से इस मामले के पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक पोक्सो दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि कल्लू उर्फ जयवर्धन सिंह पुत्र रामहरी सिंह, भरेह थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गरीब मजदूर की 15 साल की बेटी को 16 मार्च 2017 की रात में बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस से शिकायत की थी कि वह भूमिहीन है। खेतों पर मजदूरी पर करता है। काफी मेहनत करके वह कुछ जेवर व नगदी जोड़ पाया था। कल्लू के बहकाने पर उसकी नाबालिग बेटी जेवर व नगदी भी ले गई।
थाना पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2) समेत 5/6 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने सरकारी एवं बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क सुने। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कल्लू को दोषी पाया।
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कोर्ट ने कल्लू को धारा 376(2) में दस वर्ष के कठिन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शेष धाराओं में भी कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।
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राज्य की ओर से इस मामले के पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक पोक्सो दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि कल्लू उर्फ जयवर्धन सिंह पुत्र रामहरी सिंह, भरेह थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी गरीब मजदूर की 15 साल की बेटी को 16 मार्च 2017 की रात में बहला फुसलाकर ले गया था। पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस से शिकायत की थी कि वह भूमिहीन है। खेतों पर मजदूरी पर करता है। काफी मेहनत करके वह कुछ जेवर व नगदी जोड़ पाया था। कल्लू के बहकाने पर उसकी नाबालिग बेटी जेवर व नगदी भी ले गई।
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थाना पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2) समेत 5/6 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने सरकारी एवं बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क सुने। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कल्लू को दोषी पाया।
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कोर्ट ने कल्लू को धारा 376(2) में दस वर्ष के कठिन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शेष धाराओं में भी कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।