फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   crime

इटावाः आत्महत्या के लिए उकसाने में तीन को पांच साल कैद

Sun, 07 Aug 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
crime
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने में तीन दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव रिटौली निवासी गौरव सूरत में नौकरी करता था। वह भाई के लड़के की शादी में शामिल होने के लिए 15 जुलाई 2013 को अपने गांव आया था। 17 जुलाई 2013 को वह अपने खेतों पर गया था। उसी समय गांव के ही रमेश, रामदास, हरिश्चंद्र पुत्र लाला राम व वीटू उर्फ भोले अपने पशु लेकर आए। उसके खेत के दूसरे छोर पर लगी धान की पौध चराने लगे। विरोध करने पर विवाद हो गया। लोगों ने समझाकर शांत करा दिया। शाम को वह मूंगफली खोदवाने के लिए गांव में मजदूर तलाशने के लिए गया था। इस दौरान रमेश ने उसे अपने घर के सामने पकड़ लिया और उसे घर में खींच ले गए। इसके बाद उसका पता नहीं चला।
विज्ञापन

18 जुलाई को गौरव का शव इटावा में महेरा चुंगी के पास रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसकी शिनाख्त की। 19 जुलाई को गौरव के पिता राम प्रकाश ने बसरेहर थाने में रमेश, रामदास, हरिश्चंद्र व वीटू उर्फ भोले के खिलाफ हत्या में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना की और विवेचना के बाद हत्या के स्थान पर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। रमेश की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed